प्रतिभागी एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड
योग्य संस्थाएँ
उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाएँ (पीओआई) जैसे दूध संघ, दुग्ध फ़ैडरेशन, किसान स्वामित्व वाली / दूध उत्पादक कंपनियां - को इस योजना के तहत भाग लेने वाली एजेंसियां (पीए) कहा जाता है।
प्रतिभागी एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड
1. प्रतिभागी एजेंसी के पास कार्यशील पूंजी ऋण लेने (नकद ऋण सुविधा सहित) के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण/सुविधा होनी चाहिए ।
2. प्रतिभागी एजेंसी को वित्त पोषण संस्था को ऋण चुकाने में नियमित होना चाहिए एवं इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पहले ऋण किश्तों को चुकाना होगा ।
3. 01 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 के बीच बकाया कार्यशील पूंजी ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी ।
4. आवेदन को सत्यापित करने के बाद एनडीडीबी द्वारा एफआई को हर महीने अंत में ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
5. प्रतिभागी एजेंसी को नियमित रूप से किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा और वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में भी सक्षम हों ।
6. भागीदारी करने वाली एजेंसी को एनडीडीबी द्वारा मांग करने पर संरक्षित वस्तुओं के दिन-वार ओपनिंग, ऐडीशन, रिडक्शन, क्लोसिंग बैलेन्स का ब्यौरा और इस तरह के दूध प्रसंस्करण / संचालन रिपोर्टों पर मासिक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए सहमत होना होगा ।
शामिल उत्पाद:
योजना के तहत चार संरक्षित पण्य वस्तुएं - स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी), होल मिल्क पाउडर (डब्ल्यूएमपी), व्हाइट बटर (डब्ल्यूबी) और घी शामिल हैं ।