आवेदन और ब्याज सहायता जारी करना
ब्याज सहायता जारी करने के लिए आवेदन
1. प्रतिभागी एजेंसी स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों के भीतर ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में एनडीडीबी को आवेदन प्रस्तुत करेगी ।
2. योजना के आरंभ की तारीख से पहले स्वीकृत किए गए ऋणों के संबंध में 01 अप्रैल 2022 से बकाया ब्याज पर ब्याज सहायता पात्र होगी ।
3. प्रतिभागी एजेंसी बैंक / वित्त पोषण संस्थान द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र और आवेदन के साथ ऋण अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करेगी ।
4. एनडीडीबी संबंधित बैंक / एफआई से पुष्टि करने के बाद, ब्याज सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी ।
ब्याज सहायता जारी करना
1. ब्याज सहायता हेतु आवेदन करने के लिए प्रतिभागी एजेंसी हर महीने निर्धारित प्रारूप में बैंक / वित्त पोषण संस्थान से प्राप्त ब्याज प्रमाण पत्र, प्रासंगिक बैंक विवरण और संरक्षित वस्तुओं के स्टॉक स्टेटमेंट को संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में एनडीडीबी को "ब्याज सहायता जारी करने का अनुरोध" प्रस्तुत करेगा ।
2. बकाया ऋण को बैंक / वित्त पोषण संस्थान द्वारा भागीदारी एजेंसी के साथ उपलब्ध योग्य संरक्षित वस्तुओं के स्टॉक के साथ मिलान करेगी।
3. एनडीडीबी प्रतिभागी एजेंसी के कार्यशील पूंजी ऋण खाते में हस्तांतरण के लिए वित्तपोषण संस्थान को हर महीने के अंत में ब्याज सहायता जारी करेगी ।
4. त्वरित एवं समय से पुनर्भुगतान पर ऋण पुनर्भुगतान अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% ब्याज सहायता देय होगी । निश्चित दिनांक से 30 दिन की अवधि में ब्याज अथवा मूलधन के ऋणी द्वारा व्यापारिक स्त्रोत से किए गए भुगतान को त्वरित पुनर्भुगतान माना जाएगा ।