पात्रता मानदंड
प्रतिभागी संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड (पीआई)
1. संस्थागत/शासन मानदंड
- पीआई के पास एक विधिवत गठित शासी निकाय होना चाहिए जैसे निदेशक मंडल/प्रबंधन समिति जो कि पीआई के कानूनी रूप पर लागू है।
- पीआई के पास एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक/प्रबंध निदेशक (या समकक्ष) और प्रमुख पदों पर पात्र तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिकों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए।
- पीआई को उप-नियमों में संशोधन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
- प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक सहित वरिष्ठ/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए पीआई का नियत/नियमित कार्यकाल होना चाहिए।
- इस पीआई बोर्ड को वित्त, डेरी प्रौद्योगिकी और विपणन के क्षेत्र में एक-एक विशेषज्ञ को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नामित करना चाहिए।
2. वित्तीय मापदंड
क. सामान्य मापदंड (सभी पीआई के लिए लागू):
- लेखा की लेखा-परीक्षा अद्यतन होनी चाहिए और लेखा परीक्षक की टिप्पणियों में कोई प्रतिकूल मत या अस्वीकरण नहीं होना चाहिए।
- पीआई का किसी भी वित्तीय संस्था में कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
- किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था के लिए पीआई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- पीआई को परियोजना में अपने शेयर का अंशदान करने की जरूरत है । हालांकि, यदि पीआई के पास अपने शेयर का अंशदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तो राज्य सरकार आवश्यक अनुदान प्रदान कर सकती है।
ख. अतिरिक्त मापदंड (ऋण लेने वाले पीआई के लिए लागू):
- पीआई के पास सकारात्मक कुल जमा पूंजी होनी चाहिए।
- उत्पादक सदस्यों की सभी बकाया राशि चार भुगतान अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- परियोजना के वित्त पोषण की व्यवस्था: परियोजना में निवेश पर लाभ का 10% (न्यूनतम) का एक समान दर लागू होगा। सभी उप परियोजनाओं के लिए ऋण सेवा कवरेज का अनुपात (डीएससीआर) 1.5 गुना (न्यूनतम) होगा ।
- ऋण को समर्थक प्रतिभूति के माध्यम से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो अचल परिसंपत्तियों को गिरवी रखने और चल परिसंपत्तियों के माल-बंधन के संदर्भ में ऋण राशि का न्यूनतम 1.5 गुना होना चाहिए। कमी की स्थिति में राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता होगी।