ऋण का पुनर्भुगतान
ब्याज का पुनर्भुगतान: अंतिम ऋणी द्वारा मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा । ब्याज के भुगतान के लिए कोई स्थगन अवधि (moratorium period) नहीं होगी । ऋण पास होने के अगले महीने के पहले दिन से ब्याज का भुगतान देय होगा ।
मूल राशि का भुगतान: मूल राशि का भुगतान, स्थगन अवधि की पूर्णता के बाद मासिक आधार पर देय होगा ।
ऋण का अवधि से पहले भुगतान के लिए पूर्व-भुगतान प्रभार: एनडीडीबी अपने अधिकार से देय तिथि के पूर्व अग्रिम भुगतान को स्वीकृति दे सकती है ।
ब्याज / मूल किस्तों के भुगतान की देय तिथि हर महीने की पहली तारीख़ होगी | यदि किस्त की देय तिथि शनिवार, रविवार और / या एनडीडीबी हेड ऑफिस के अवकाश के दिन पड़ती है, तो किस्त का भुगतान पिछले कार्य दिवस पर होगा । अंतिम ऋणी महीने के दौरान देय तिथि से पूर्व संबंधित ब्याज/मूल राशि का किसी भी समय भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा | । हालांकि, ऐसे सभी अग्रिम भुगतानों के लिए श्रेय (credit), ऋण प्राप्ति या प्रासंगिक देय तिथि पर दिया जाएगा, जो भी बाद में हो।
यदि अंतिम ऋणी अग्रिम महीने के प्रमुख किस्तों (principal instalment) का भुगतान करता है, तो इसे पूर्व भुगतान माना जाएगा तथा अंतिम ऋणी को पूर्व भुगतान लागत @ 2% प्रति वर्ष के दर पर (अथवा समय-समय पर एनडीडीबी द्वारा तय की गई पूर्व भुगतान लागत) भुगतान उचित दरों के साथ करना होगा | एनडीडीबी ऋण के अग्रिम भुगतान को इस शर्त पर स्वीकार कर सकती है कि अंतिम ऋणी उक्त अग्रिम भुगतान के लिए एनडीडीबी को चार दिन की स्पष्ट सूचना (शनिवार, रविवार एवं छुट्टियों को छोड़कर) देगा । यदि अंतिम ऋणी उपर्युक्त चार दिनों की अग्रिम सूचना देने में विफल रहता है तो भुगतान प्राप्ति की वास्तविक तिथि से चार दिनों के बाद (शनिवार, रविवार एवं छुट्टियों को छोड़कर) भुगतान हुआ माना जाएगा तथा तदनुसार ब्याज प्राप्त किया जाएगा । तथापि, अंतिम ऋणी द्वारा एनडीडीबी को चार दिनों की सूचना के अलावा इस पूर्व प्रदत्त राशि पर पूर्व भुगतान प्रभार देय होगा । हालांकि, द्वारा एनडीडीबी को दिए गए चार कार्य दिवसों के नोटिस के बावजूद, अंतिम ऋणी पूर्व प्रदत्त राशि पर पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
निम्नलिखित परिस्थितियों में एनडीडीबी अपने अधिकार से पूर्व भुगतान प्रभार को माफ कर सकती है:
- यदि एनडीडीबी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि अंतिम ऋणी ने अपने वास्तविक व्यवसाय आय में से संपूर्ण बकाया राशि का पूर्वभुगतान किया है ।
- यदि ऋणी भुगतान करने में चूकता है और राज्य सरकार की गारंटी का उपयोग कर और/अथवा अंतिम ऋणी की प्रतिभूतित परिसंपत्ति के परिसमापन द्वारा प्राप्त राशी से ऋण खाता बंद होता है ।
पुनर्भुगतान में चूक: अंतिम ऋणी द्वारा देय तिथि पर ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान में विफलता की दशा में बकाया राशि में पुनर्भुगतान की वास्तविक तिथि तक निर्धारित भुगतान तिथि से देय ब्याज दर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 3% की दर से अतिरिक्त, ब्याज देय होगा ।
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