पात्र संस्‍थाएं

इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्‍थाएं ‘पात्र अंतिम ऋणीयों’ के रूप में निर्दिष्‍ट की जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत पात्र अंतिम ऋणी निम्‍नानुसार हैं:

  • सहकारी दूध संघ
  • राज्‍य सहकारी डेरी महासंघ
  • बहु राज्‍य दूध सहकारिताएं 
  • दूध उत्‍पादक कंपनियां
  • एनडीडीबी की सहायक कंपनियां
  • राज्य सहकारी/कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

 

 

 

 

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